यौन उत्पीड़न के दोषी को 20 साल की सजा
उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर : जानसठ क्षेत्र के गांव में चार साल पहले नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई गई। विशेष अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो कोर्ट की पीठासीन अधिकारी अलका भारती ने फैसला सुनाया। क्षेत्र में 19 अप्रैल 2021 को नाबालिग को बहला-फुसलाकर घर में ले जाकर यौन उत्पीड़न किया था। पीड़ित पक्ष की ओर से 21 अप्रैल को आरोपी तेजपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष ने अदालत में सात गवाह पेश किए।आरोपी पर दोष सिद्ध हुआ। दोषी को 20 साल कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली तीस हजारी कोर्ट ने 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले राजू नाम के शख्स को 20 साल की कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष न्यायाधीश सोनम गुप्ता ने कहा, इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसा घिनौना अपराध पूरे समाज को हिला देता है। बच्ची पर इसका असर पूरी जिंदगी रह सकता है। कोर्ट ने पॉक्सो कानून की धारा 6 के तहत 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही, भारतीय दंड संहिता की धारा 366 (महिला का अपहरण या शादी के लिए मजबूर करना) के तहत 7 साल की अतिरिक्त सजा और 5 हजार का जुर्माना लगाया। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

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